NH-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा; 146 नग बहुमूल्य पत्थरों सहित कुल 10.15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
धमतरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से हीरे चोरी करने और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाशने के आरोप में धमतरी पुलिस ने 64 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना धमतरी और बिरेझर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से 146 नग बहुमूल्य पत्थर बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम है।
पुलिस ने जब्त हीरों की अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये बताई है। मोबाइल फोन और नकदी समेत कुल 10 लाख 15 हजार 200 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में चोरी, अवैध गतिविधियों और खनिज संपदा की अवैध खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 18 अक्टूबर 2026 को जुर्म-जरायम पतासाजी और पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि NH-30 मुख्य मार्ग पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य हीरे लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है।
सूचना मिलते ही बिरेझर पुलिस चौकी और साइबर थाना धमतरी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की।
पूछताछ में पायलीखंड खदान से चोरी करने की बात स्वीकारने का दावा
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम विनोद अग्रवाल (64 वर्ष), निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया।
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पॉलीथीन में रखे नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे 146 नग सफेद, चमकदार और पारदर्शी बहुमूल्य पत्थर बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी करने और अब उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाशने की बात स्वीकार की है।
10.15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद सामग्री का विवरण इस प्रकार दिया है:
- 146 नग बहुमूल्य पत्थर (हीरे): कुल वजन 16.17 ग्राम, शुद्ध वजन 13.49 ग्राम; अनुमानित कीमत 10,05,000 रुपये।
- सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन: दो सक्रिय सिम सहित; कीमत 8,000 रुपये।
- नकद राशि: 2,200 रुपये।
पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 10,15,200 रुपये है।
खान एवं खनिज अधिनियम और BNS के तहत कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अपराध पाए जाने पर 19 अक्टूबर 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को न्यायालय, कुरूद के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
धमतरी पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों और खनिज संपदा की अवैध खरीद-फरोख्त के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।



