मैनपुर। थाना मैनपुर अंतर्गत आने वाले गांवों के ऐसे नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, जिनके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से 22 सितंबर 2026 को थाना मैनपुर परिसर में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में पात्र आवेदक पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परिवहन विभाग की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। जिले में परिवहन सेवाओं को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित करने की पहल भी चल रही है, जिसमें मैनपुर समेत कई विकासखंड शामिल हैं।
बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के लिए अवसर
थाना मैनपुर क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति, जिनके पास दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे शिविर में पहुंचकर आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
परिवहन नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस बनने से चालक की पहचान दर्ज होती है और उसे यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा तथा वाहन संचालन से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखें
शिविर में आवेदन करने पहुंचने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं। सामान्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
यदि लर्निंग लाइसेंस पहले से है, तो उसकी प्रति
परिवहन विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज
दस्तावेजों की अंतिम सूची, शुल्क और आवेदन की पात्रता परिवहन विभाग के शिविर में ही सत्यापित की जाएगी। हाल में छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस सहित कुछ परिवहन सेवाओं की शुल्क दरों में बदलाव की जानकारी भी सामने आई है, इसलिए आवेदकों को शिविर में लागू शुल्क की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
ग्रामीणों से शिविर का लाभ लेने की अपील
थाना मैनपुर पुलिस और परिवहन विभाग ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे 22 सितंबर को थाना मैनपुर परिसर पहुंचकर शिविर का लाभ लें। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अधूरे या गलत दस्तावेजों से बचने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और पहचान दस्तावेज साथ रखें।
लाइसेंस बनवाने से न केवल कानूनी रूप से वाहन चलाना संभव होता है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध है और दुर्घटना की स्थिति में चालक को कानूनी व बीमा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।




