मैनपुर। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भुरजाबहाल में संचालित शासकीय उचित मूल्य (राशन) दुकान को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) मैनपुर द्वारा सहायक खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिवेदन के आधार पर की गई। 
जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत भुरजाबहाल द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के सरपंच, सचिव एवं विक्रेता ने अप्रैल, मई और जून 2026 में वितरित खाद्यान्न की डिलीवरी ऑर्डर (डी.डी.) राशि 1,09,299.68 रुपये नियमानुसार जमा नहीं की। इसके बावजूद खाद्यान्न का वितरण लगातार जारी रखा गया, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वित्तीय प्रक्रिया प्रभावित हुई।
जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी डी.डी. राशि समय पर जमा नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अधिकारियों ने इसे छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना।
अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए एसडीएम ने भुरजाबहाल की उचित मूल्य दुकान का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही क्षेत्र के हितग्राहियों को राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए दुकान का अस्थायी संचालन ग्राम पंचायत धरनीडोड़ा की उचित मूल्य दुकान को सौंप दिया गया है।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।





