मैनपुर। मैनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 46/2025 के बहुचर्चित 20 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत में हुई। NDPS अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है।
न्यायालय द्वारा जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें साहिज अली, रोहित सोनकर, शिवचंद यादव और ज्ञानचंद गौतम शामिल हैं। चारों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
पुलिस की मजबूत विवेचना बनी सजा का आधार
मामले की विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इस कार्रवाई में निरीक्षक शिव शंकर हुर्रा, सहायक उप निरीक्षक जोहन राम ध्रुव, आरक्षक प्रवीण वर्मा, आरक्षक राजेंद्र गायकवाड़, आरक्षक कृष्ण नंद यादव तथा आरक्षक मनीष चलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा की गई विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं दस्तावेजी कार्रवाई के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

