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    Home»छत्तीसगढ़»Social Media Ban : SECR का सख्त आदेश ड्यूटी के समय किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह बंद
    छत्तीसगढ़

    Social Media Ban : SECR का सख्त आदेश ड्यूटी के समय किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह बंद

    Radheshyam PatelBy Radheshyam Patel09/12/2025Updated:31/12/2025
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    Social Media Ban , रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर बड़ा कदम उठाते हुए ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोशूट, रील बनाने और किसी भी तरह के कंटेंट क्रिएशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कार्यस्थल पर मोबाइल का उपयोग केवल आधिकारिक जरूरतों के लिए ही किया जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला

    SECR के अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाल के दिनों में कई मामले सामने आए थे, जहां कर्मचारी ट्रेन की मरम्मत, सिग्नलिंग कार्य या प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान वीडियो और रील बनाते हुए पाए गए थे। इससे न केवल सुरक्षा जोखिम बढ़ता है, बल्कि रेलवे की कार्यवाही भी प्रभावित होती है।

    रेलवे परिसरों में शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित

    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे स्टेशनों, यार्ड, प्वाइंट्स, कंट्रोल रूम, सिग्नलिंग क्षेत्र, कोचिंग डिपो, पटरियों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है। बिना परमिशन के कंटेंट बनाना रेलवे अधिनियम और सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

    कर्मचारियों के लिए जारी निर्देश

    • ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग केवल जरूरी आधिकारिक कार्य में ही किया जाएगा।

    • रेल परिसरों में निजी रील, ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया कंटेंट बनाना प्रतिबंधित है।

    • नियम तोड़ने पर चेतावनी से लेकर सस्पेंशन तक की कार्रवाई संभव है।

    • संवेदनशील स्थानों पर मोबाइल फोन का उपयोग भी सीमित किया जा सकता है।

    नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

    SECR प्रशासन ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर रेलवे के सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेमो, चार्जशीट, वेतन कटौती, निलंबन या गंभीर मामलों में नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव है।

    Radheshyam Patel
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